Permanent Driving Licence बनवाने के नियमों में बदलाव हो गया है।
नए नियम के तहत अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके आधार कार्ड में जो पता है उसी के आधार वाले जिले में बनेगा।
Licence के लिए आवेदक को ऑनलाइन ही टेस्ट देना होगा और आपको आधार कार्ड को लिंक कराना होगा।
ये नया नियम ऑनलाइन आवेदन करने वालों के लिए है। Learning Licence जिस जिले में बनेगा, परमानेंट भी वहीं बनवाना होगा।
अब Learning कहीं से भी बन सकेगा, लेकिन स्थाई डीएल के लिए आवेदक को अपने आधार में दर्ज जिले में ही जाना होगा।
हालांकि एक जून से पहले लर्निंग डीएल बनवा चुके लोगों पर यह नियम लागू नहीं होगा।
नई व्यवस्था में लर्निंग लाइसेंस कहीं से जारी हो सकता है, लेकिन स्थाई लाइसेंस के लिए आधार के पते वाले जिले के RTO दफ्तर जाना होगा।
यह व्यवस्था एक जून से लागू कर दी गई है।
एक जून को लर्निंग लाइसेंस लेने वाले लोगों को एक माह बाद अपने आधार के पते वाले जिले में ही स्थायी के लिए आवेदन करना होगा।